स्थायी वारंट तामिला कराए बिना दो साल बाद कोर्ट में लौटने का मामला
धनबाद | एडीजे 8 संजय कुमार ने कतरास थानेदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया है। अदालत ने बोकारो कोयला प्रक्षेत्र के डीआईजी को पत्र लिखकर कतरास थानेदार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मामला जानलेवा हमले से जुड़ा है। थानेदार पर आरोप है कि उन्होंने 11 आरोपियों के खिलाफ जारी स्थायी वारंट का तामिला किए बिना 2 साल बाद उसे वापस कर दिया था। 7 जून 2016 को एडीजे 8 की अदालत से जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपियों दिलीप सेनगुप्ता, अमिताभ गोप, अनुज कुमार सिंह, अलाउद्दीन खान, इंद्रभूषण पांडेय, सुनील कुमार दीक्षित, विकास नंदी, संजय कुमार पाल, प्रभु रेड्डी, उमा प्रसन्न राय और अश्वनी कुमार शर्मा के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। उसे 2 साल बाद कतरास थानेदार ने इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि सभी आरोपी रामकनाली ओपी क्षेत्र के सलानपुर गांव के रहने वाले हैं। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि आखिर 2 साल तक थानेदार क्या कर रहे थे।