धनबाद|करीब तीन साल पहले कुमारधुबी स्टेशन में आरपीएफ जवानों पर जानलेवा हमला करने के मामले में जाफर उर्फ कांटा को 1 साल की सजा सुनाई गई। प्रधान जिला जज रंजीत कुमार चौधरी ने शनिवार को फैसला सुनाया। जाफर को धारा 353 और धारा 323 में 1-1 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। जाफर ने अपील जमानत आवेदन दिया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। 27 जुलाई 2015 को कुमारधुबी स्टेशन में आरपीएफ जवान जनार्दन रजक और बबलू बैठा तैनात थे। दिन में 10:40 बजे जाफर उर्फ कांटा ने कुछ अन्य के साथ मिलकर जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें दोनों जवान जख्मी हो गए थे।