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गांजा बेचने वाले को 6 माह की सजा

3 वर्ष पहले
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धनबाद | गांजा बेचने के मामले में भूली के आजाद नगर के सुबोध अंबष्ठ को 6 माह की सजा सुनाई गई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। एडीजे 8 संजय कुमार ने बुधवार को फैसला सुनाया। 3 गवाहों के बयान पर सुबोध को सजा दी गई। सजा सुनने के बाद सुबोध ने अपील जमानत के लिए आवेदन दिया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। एएसआई अखिलेश्वर शर्मा ने भूली थाने में 30 जनवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उन्होंने भूली के दुर्गा मंडप के पास सुबोध की दुकान में छापेमारी की थी।

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