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गवाह ने लिया आरोपी का पक्ष

3 वर्ष पहले
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धनबाद | वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में बुधवार को गवाह कमल चौधरी ने एसडीजेएम की अदालत में गवाही दी। उन्होंने कहा कि 12 मई 2013 को गंगा साव पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। बरोरा पुलिस ने इस मामले में जो कहा है, वह तर्क संगत नहीं है। गवाही के दौरान आरोपी ढुल्लू महतो भी अदालत में हाजिर थे। अदालत ने बचाव पक्ष की गवाही के लिए अगली तारीख तय की। 12 मई 2013 को कतरास थाने में ढुल्लू महतो, गंगा साव, राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा, चुनचुन साव आदि के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

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