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छेड़खानी के मामले में दो साल की सजा

3 वर्ष पहले
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धनबाद | विवाहिता से छेड़खानी के मामले में एडीजे 12 सैयद सलीम फातिमी ने गुरुवार को सुरेश हाड़ी को दो साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने उसे धारा 354 में दो साल, 448, 323 में एक साल, 341 में एक माह की सजा सुनाई। सुरेश के भाई बिरजू हाड़ी को डांट-फटकार कर एक साल के प्रोबेशन बांड भराकर छोड़ दिया गया। सेवाग्राम बस्ती की महिला ने 19 सितंबर 2016 को महुदा थाने में सुरेश हाड़ी और बिरजू हाड़ी के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का केस किया था। 7 अक्टूबर 2016 को आईओ ने चार्जशीट सौंपी थी। अदालत ने 21 मार्च 2017 को आरोप गठन किया था। अभियोजन पक्ष से 8 गवाह प्रस्तुत किए गए थे।

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