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अब घरेलू कनेक्शन पर किराएदार को बिजली नहीं दे सकते मकान मालिक

3 वर्ष पहले
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अगर आपके मकान में कोई किराएदार रहता है, तो आप अब उसे घरेलू कनेक्शन के जरिए बिजली नहीं दे सकते। ऐसा करना गैरकानूनी माना जाएगा और पकड़े जाने पर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा बिजली वितरण निगम उनसे जुर्माना वसूलेगा। ऊर्जा मुख्यालय ने इस संबंध में हाल ही में आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, किराएदार को अपने नाम से बिजली का घरेलू कनेक्शन लेना होगा। इसके लिए पहले उन्हें मकान मालिक से एनओसी भी लेना होगा। हां, मकान मालिक अगर अपने ही नाम के कनेक्शन से किराएदार को बिजली देना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें घरेलू के बजाय कॉमर्शियल कनेक्शन लेना होगा। ऊर्जा मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद बिजली वितरण निगम ने धनबाद के शहरी क्षेत्र में ऐसे मकान मालिकों की खोज शुरू कर दी है, जो अपने घरेलू कनेक्शन से किराएदार को बिजली देते हैं और उनसे बिल के पैसे लेते हैं।

कॉमर्शियल कनेक्शन होने पर किराएदार को बिजली देने में दिक्कत नहीं

एनओसी नहीं देने वाले मकान मालिकों पर भी होगी कार्रवाई

किराएदार अगर अपने नाम से बिजली का घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एनओसी देने से मकान मालिक उन्हें इनकार नहीं कर सकते हैं। एनओसी नहीं देनेवाले मकान मालिकों पर कार्रवाई का प्रावधान है। शिकायत मिलने पर बिजली वितरण निगम उनकी बिजली काट सकता है।

रेवेन्यू के नुकसान से बिजली वितरण निगम चिंतित

घरेलू कनेक्शन पर किराएदार को बिजली देने को बिजली वितरण निगम अपना नुकसान मान रहा है। उसके मुताबिक, ऐसा होने की वजह से उसे हर महीने करोड़ों का नुकसान हो रहा है। किराएदार का अलग कनेक्शन नहीं होने की वजह से एक ओर जहां कॉमर्शियल दर के मुताबिक राजस्व नहीं मिल रहा है, वहीं नए कनेक्शन से मिलनेवाली सेक्युरिटी मनी और मीटर रेंट आदि भी उसके खाते में जमा नहीं हो रही है। बिजली वितरण निगम ने इस पर चिंता जताई है।

कॉमर्शियल कनेक्शन से बिजली देने के लिए कराएं लोड इंस्पेक्शन

जो मकान मालिक अपने नाम वाले कॉमर्शियल कनेक्शन से ही किराएदार को बिजली देना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें विभाग से अलग परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हां, उन्हें अपने घर का लोड इंस्पेक्शन कराना होगा। इसके बाद बिजली वितरण निगम मकान मालिक को एनओसी दे देगा।

नियम नही माननेवालों पर होगी कार्रवाई

मकान मालिक के पास अपने घरेलू कनेक्शन पर किराएदार को बिजली देने का अधिकार नहीं है। बिजली का इस्तेमाल करने के लिए किराएदार को मकान मालिक से एनओसी लेकर अपने नाम से कनेक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।’’ - श्याम कुमार, एई, हीरापुर सब-डिवीजन, बिजली वितरण निगम

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