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स्कूल फीस 10% से ज्यादा बढ़ाई तो लगेगा प्रतिबंध

3 वर्ष पहले
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भोपाल/जबलपुर| प्रदेश के निजी स्कूलों ने 10% से अधिक फीस बढ़ाई तो उस पर प्रतिबंध की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में निजी स्कूल फीस से जुड़े एक्ट की धारा 18 के तहत 23 फरवरी को एक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से यह जानकारी सोमवार को हाईकोर्ट में पेश की गई। हाईकोर्ट ने इस जवाब को रिकाॅर्ड पर लेते हुए उस जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया जिसमें निजी स्कूल फीस वृद्धि से जुड़े नियम बनाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को नियम बनाने के निर्देश नहीं दिए जा सकते। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने एक याचिका दायर की थी।

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