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एआईसीटीएसएल सीईओ के लिए पहली बार निगमायुक्त ने जारी किए आदेश, सोनी को फिर किया नियुक्त

3 वर्ष पहले
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सोनी को पद से हटाने के कलेक्टर के आदेश पर हुआ था विवाद

भास्कर संवाददाता | इंदौर

अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) के सीईओ पद पर नियुक्ति को लेकर पहली बार निगमायुक्त और एआईसीटीएसएल के एमडी मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने इस पद पर एक बार फिर संदीप सोनी की नियुक्ति कर दी है। इस आदेश को बोर्ड की चेयरमैन व मेयर मालिनी गौड़ से भी अनुमोदन कराया गया है। अब तक सीईओ पद के लिए कलेक्टर ही आदेश जारी करते रहे हैं। सोनी इसी सप्ताह कलेक्टोरेट से रिलीव होकर निगम में जॉइन हुए हैं। उन्हें निगम में वाहनों के मेंटेनेंस के लिए बने वर्कशॉप का भी प्रभारी बनाया गया है।

इसके पहले दिसंबर में कलेक्टर निशांत वरवड़े के निर्देश पर प्रभारी कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोनी को हटाकर एसडीएम (आईएएस) अदिति गर्ग को एआईसीटीएसएल का सीईओ बनाया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। एआईसीटीएसएल की पदासीन चेयरमैन व मेयर मालिनी गौड़ ने भी इस पर आपत्ति ली थी। कहा था कि यह बोर्ड का अधिकार है। इसके बाद आदेश को वापस ले लिया गया था और वापस उन्हें सीईओ बना दिया गया था।

ये कहता है कंपनी एक्ट- बोर्ड और एमडी को ही सारे अधिकार

एआईसीटीएसएल, कंपनी एक्ट के तहत गठित एक कंपनी है। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 (51) के तहत कंपनी की मैनेजेरियल पर्सन (केएमपी) में मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ आते हैं। इनकी नियुक्ति या हटाया जाना बोर्ड की मंजूरी से हो सकता है। सीईओ पद भी केएमपी में है और फैसला बोर्ड या उसकी ओर से केवल मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) कर सकता है, जो एआईसीटीएसएल के लिए निगमायुक्त है। बोर्ड में कलेक्टर की भूमिका डायरेक्टर की है। हालांकि कुछ साल पहले तक कलेक्टर एमडी रहते थे।

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