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राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सामंजस्य से करेंगे निराकरण

3 वर्ष पहले
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धार | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सरिता सिंह के मार्गदर्शन में जिला एवं तहसीलों की न्यायालयों में 22 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें राजीनामा योग्य मामलों और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सामंजस्य से निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक शमनीय मामले, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (न्यायालय में लंबित प्रकरण), दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिससे पक्षकारों को सस्ता और सुलभ तथा शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।

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