उद्योग विभाग देगा दो लाख की सब्सिडी
जितेंद्र श्रीवास्तव | रतलाम
जिन किसानों ने दो साल पहले लोन पर ट्रैक्टर खरीदे थे उन्हें उद्योग विभाग दो लाख रुपए सब्सिडी देगा। राज्य सरकार ने इसके लिए विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी विभाग ऐसे किसानों को सूचना दे रहा है। किसान योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
पहले उद्योग विभाग से कोई किसान ट्रैक्टर के लिए लोन लेता था तो विभाग सब्सिडी देता था। दो साल पहले यह योजना बंद कर दी गई थी। शासन ने फिर से इसे शुरू कर दिया। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक दो 2015-16 व 2016-17 में जिन किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे थे उन्हें दो लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए जो किसान विभाग आ रहे उन्हें भी इसकी जानकारी दी जा रही है। सब्सिडी की राशि उनके एकाउंट में डाली जाएगी।
ये करना होगा किसानों को
सब्सिडी के लिए किसानों को आरटीओ से ट्रैक्टर के व्यावसायिक उपयोग का प्रमाण-पत्र हासिल कर उद्योग विभाग में प्रस्तुत करना होगा। ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन, लोन की जानकारी आदि देना होगा। इसके आधार पर विभाग सब्सिडी के आदेश बैंक को जारी करेगा। बैंक से दो लाख रुपए किसानों के अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे।
और इधर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मिलेगा नए ट्रैक्टर पर अनुदान
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीदी भी अनुदान है। अनुदान राज्य सरकार देगी है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार लघु सीमांत किसान (एससी-एसटी, महिला, जिनकी दो हेक्टेस से कम कृषि भूमि है) को 1 लाख 25 हजार रुपए का अनुदान देती है। इसी तरह जिनके पास दो हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान है, उन्हें एक लाख रुपए का अनुदान सरकार देती है।
31 मई तक संपर्क करें
उद्योग विभाग के महाप्रबंधक जी. एस. मोहनिया ने बताया 2015-16 व 2016-17 में लोन पर ट्रैक्टर लेने वाले किसान सब्सिडी के लिए व्यावसायिक उपयोग के प्रमाण-पत्र के साथ विभाग में संपर्क करें। वे 31 मई तक संपर्क कर सकते हैं।