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लोक अदालत के माध्यम से ब्याज राशि पर छूट पाएं

3 वर्ष पहले
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22 अप्रैल को जिला एवं तहसील स्तर पर लोक अदालत लगेगी। इसमें विभिन्न विभागों के प्रकरणों में ब्याज पर छूट मिलेगी।

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 विवेक कुमार चंदेल ने बताया नगर पालिका/नगर पालिका परिषद से संबंधित सम्पत्ति अधिभार (सरचार्ज) एवं जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) प्रकरणों में छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के प्रकरण में कर तथा अधिभार की राशि 50000 रु. तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जलकर के प्रकरण में कर तथा अधिभार की राशि 10000 रु. तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट देंगे। संपत्ति कर के प्रकरण में कर तथा अधिभार की राशि 50000 रु. से अधिक तथा 100000 रु. तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

जलकर के प्रकरण में कर तथा अधिभार की राशि 10000 रु. से अधिक तथा 50000 रु. तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर के प्रकरण कर तथा अधिभार की राशि 100000 रु. से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जलकर के प्रकरण में कर तथा अधिभार की राशि 50000 रु. से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। विद्युत अधिनियम, मोटर एक्सीडेंट मामले, राजीनामा योग्य आपराधिक और दीवानी मामले भी नेशनल लोक अदालत की विभिन्न पीठों में रखे जाएंगे।

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