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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को

3 वर्ष पहले
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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को

धार |
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सरिता सिंह के मार्गदर्शन में जिला एवं तहसीलों के न्यायालयों में 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसमें राजीनामा योग्य एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते के द्वारा निराकरण किया जाएगा। आपराधिक शमनीय मामले, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं।

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