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रोड किनारे नाली बनाने पर मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को 5-5 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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रोड के किनारे नाली बनाने की बात काे लेकर मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. शुभ्रासिंह ने पांच-पांच की सजा और कुल 6-6 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार घटना 29 जून 16 की है। ग्राम अकोदा में खेत में बरसात का पानी भर जाने के कारण भगवानसिंह द्वारा रोड के किनारे नाली बनाई जा रही थी। तभी गांव के रतन पिता सूरज, राहुल पिता रतन, कलम पिता रतन, रोहित पिता रूगनाथ व रूगनाथ पिता सूरज आए। उन्होंने भगवानसिंह के साथ बनेसिंह , जसवंतसिंह, महेंद्रसिंह और कुलदीप पर कुल्हाड़ी व लठ से हमला कर दिया।

मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रतन, राहुल, कमल, राेहित व रूगनाथ काे दोषी करार देते हुए धारा 326/149 में 5-5 साल के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 325/149 में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक सतीश ठाकुर ने की।

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