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1889 को मोबाइल 2350 में दिया, अंतर की राशि व 8% की दर से ब्याज अदा करने का दिया निर्णय

3 वर्ष पहले
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धार |जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम धार ने एक मोबाइल विक्रेता एवं वाहन विक्रेता के खिलाफ सेवा में कमी को लेकर निर्णय पारित किया है। पीठासीन सदस्य हर्षा रुनवाल एवं सदस्य डॉ. दीपेंद्र शर्मा ने यह निर्णय दिया है। निर्णय के अनुसार राजेंद्र राठौर नि. टांडा (धार) ने नोकिया का मोबाइल श्रीराम मोबाइल गैलरी बाग से खरीदा था। उन्होंने 2350 रु. चुकाए थे। मोबाइल के बाॅक्स पर कीमत 1889 रुपए थी। उन्होंने मोबाइल गैलरी संचालक से अंतर की राशि की मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। राजेंद्र फोरम पहुंचे। जिसने मोबाइल के कीमत की अंतर की राशि 461 रु. अदा करने एवं 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करने व परिवादी को मानसिक संताप के लिए 500 रु.परिवाद का व्यय 1500 रु. अदा करने का आदेश दिया है। इसी प्रकार एक अन्य परिवाद में अशोक बोरासी नि. फड़के मार्ग धार को डीलर ने बाइक की कीमत देने के बाद भी वाहन का बीमा एवं सेल लेटर नहीं दिया था। अशोक फोरम में पहुंचे थे। फोरम ने सेवा में कमी मानते हुए विक्रेता को सेल लेटर, बीमा और व्यय देने के आदेश दिए।

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