प्राॅपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने का रास्ता साफ, नियमों का नोटिफिकेशन जारी
प्राॅपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने का रास्ता साफ, नियमों का नोटिफिकेशन जारी
भास्कर संवाददाता | इंदौर
जिले में प्राॅपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य शासन ने शुक्रवार को गाइडलाइन बनाने संबंधित नियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन नियमों के तहत पुरानी प्रक्रिया ही जारी रखते हुए हर जिले में जिला मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही बाजार में सर्वे और प्राॅपर्टी के भाव की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसडीओ की अध्यक्षता में उपमूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया है।
नियम जारी होने के बाद अब जिला पंजीयन विभाग को शासन के औपचारिक पत्र का इंतजार है जिसके तहत गाइडलाइन बनाने के लिए कहा जाएगा। जिला मूल्यांकन कमेटी में प्रभारी मंत्री द्वारा एक विधायक की भी नियुक्ति की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पंजीयन एक्ट की धारा-47 केंद्रीय स्टैंप एक्ट में बदलाव से लैप्स हो गई थी। इस कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 की गाइडलाइन बनाने का काम नहीं हो पाया था। इसके कारण राज्य शासन ने मार्च में नोटिफिकेशन जारी कर 2017-18 की गाइडलाइन को ही अगले आदेश तक जारी रखा था। जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने बताया कि नोटिफिकेशन हो चुका है। शासन के अगले आदेश के बाद हम नई गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।