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कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ भत्ता तो देना ही होगा

3 वर्ष पहले
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भोपाल| एंबुलेंस 108 जिकित्जा कंपनी और कर्मचारियों के बीच चल रहा विवाद अब थम सकता है। इंदौर श्रम आयुक्त ने कंपनी को आदेशित किया है कि वह अपने मैदानी कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ दे। इसके अलावा वह सभी वेतन भत्ते दे, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हैं। कर्मचारियों द्वारा दिए गए आवेदन पर बुधवार को इंदौर श्रम आयुक्त ने सुनवाई की। जिसमें उन्होंने 10 तारीख तक वेतन देने की समय सीमा निर्धारित की है। इसके अलावा निकले गए कर्मचारियों को जिले के अंदर फिर से नियुक्त करने के आदेश दिए है।

जिकित्जा के एमडी नरेश जैन पर केस : वहीं, जिकित्जा के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश जैन के खिलाफ मुंबई में अमानत में ख्यानत का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि कर्मचारियों के वेतन से पीएफ का रुपया तो काटा गया लेकिन उसे अकाउंट में जमा नहीं किया।

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