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कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

3 वर्ष पहले
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कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

भास्कर संवाददाता | धार

केंद्रीय विद्यालय धार में शासकीय कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रामकुमार ने आरोपी दीपक निनामा नि. बह्मकुंडी को एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक केपी यादव ने बताया घटना 19 मई 2017 की शाम की है। कर्मचारी विकास केंद्रीय विद्यालय के शासकीय कार्य से जा रहा था। जहां विद्यालय के गेट पर आरोपी दीपक ने गाली गलौच कर लठ से मारपीट की। जिसे चोट आने पर अस्पताल लाया गया था। नौगांव पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। जहां आरोपी को सजा सुनाई।

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