भरतपुर | लंबित भर्तियों में भी भरतपुर व धौलपुर जिले के जाटों को पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव सुनील शर्मा ने आदेश जारी किए हैं, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के सचिव को पत्र लिखकर दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण का लाभ दिए जाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त 2015 को न्यायालय के आदेश पर भरतपुर व धौलपुर के जाटों को आरक्षण से वंचित कर दिया था। भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेमसिंह फौजदार ने बताया कि हमने दलील थी कि 2013 में निकली भर्तियों के आवेदन और परीक्षाएं जिस समय हुई उस समय आरक्षण का लाभ मिल रहा था। इसलिए लंबित भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जिसे सरकार ने मान लिया है। सरकार ने अब फिर 23 अगस्त 2017 में फिर से आरक्षण का लाभ दे दिया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश से शारीरिक शिक्षक, मेडिकल, लिपिक, वन एवं सूचना सहायक आदि भर्तियों में शामिल हुए दोनों जिलों के जाट युवाओं का लाभ मिलेगा।