जीएसटी-3 बी फॉर्म पर लगने वाली लेट फीस माफ
धौलपुर | जीएसटी काउंसलिंग ने 3 बी फॉर्म भरने में लगने वाली लेट फीस माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच जमा फॉर्म 3 बी की लेट फीस नहीं लगेगी। इसके लिए ट्रॉन वन फॉर्म जमा किया होना चाहिए। जो कर दाता 10 मई तक ट्रॉन -1 फाइल कर चुके हैं, उन्हीं को छूट मिलेगी।