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भुक्की तस्करी के आरोप में दो को 10-10 वर्ष कैद

3 वर्ष पहले
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संगरूर| अतिरिक्त सेशन जज मनजोत कौर की अदालत में भुक्की तस्करी के आरोप में ट्रक चालक और सहायक को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस थाना दिड़बा में 16 जुलाई 2016 को दर्ज मामले अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव उभिया के पास नाकाबंदी के के दौरान ट्रक की चैकिंग के समय ट्रक से 5 थैले भुक्की वजन 1 क्विंटल भुक्की बरामद की थी। ट्रक चालक विक्की निवासी गांव कटानी कलां और सहायक रणजोध सिंह निवासी बटाला को काबू किया गया था। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया गया था। अदालत में सुनवाई पूरी होने पर जज मनजोत कौर ने आरोपियों को 10-10 वर्ष कैद व 1-1 लाख रुपए की सजा सुनाई है।

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