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खेती करने के लिए कराना होगा सत्यापन

3 वर्ष पहले
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डौंडीलोहारा|जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले जमीन पर कृषि कार्य के लिए प्रमाण पत्र राजस्व विभाग देगा। सिंचाई अधिनियम के तहत ऐसे हकदार जमीन के डूब क्षेत्र में नहीं आने किंतु डूब प्रभावित होने से जमीन को कृषि के लिए दिया जाएगा। जिसके लिए राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार योग्य भूमि का सत्यापन करेंगे। विभाग से अनुमति मिलने के बाद खेती की जा सकेगी। सरपंच शांति भुआर्य, ग्राम पटेल दुर्जन सिंह देशमुख, श्रवण साहू, परमानंद रावटे ने बताया कि जलाशय क्षेत्र में खेती करने के लिए जल्द सत्यापन करा सकते हैं।

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