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मारपीट के तीन दोषी को पांच-पांच साल की कैद

3 वर्ष पहले
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दुमका की एक सत्र अदालत ने मारपीट कर जख्मी करने से संबंधित एक मामले में आज तीन आरोपी को दोषी पाकर पांच-पांच साल के कारावास के साथ पांच सौ रुपया जुर्माना की राशि अदा करने की सजा सुनायी। दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश कमल नयन पांडेय की अदालत ने सत्र वाद संख्या 144/2015 और जामा थाना कांड संख्या 92/2014 सरकार बनाम स्टीफर टुडू बगैर से संबंधित मामले में तीन आरोपी को दोषी पाकर भादवि की धारा 323, 326 में 500 सौ रुपया जुर्माना के साथ पांच साल की कैद 379 में एक साल सश्रम और 341 में एक माह के कारावास की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक डीके ओझा ने बहस में हिस्सा लिया। जामा थाना क्षेत्र के हेमंतपुर गांव निवासी गोपाल टुडू की शिकायत पर 13 नवंबर 2014 को स्टीफन टुडू, पलटन टुडू और नेबुलाल टुडू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी में 10 नवम्बर 2014 को सूचक की खेत से धान काट कर ले जाने और तथा 12 नवम्बर 2014 को रात्रि के करीब 9 बजे निश्चितपुर हाट से सामन खरीद कर लौटने के दौरान हेमंतपुर कुर्थी बाड़ी चैक के पास पहले से घात लगाये बैठ नामजद आरोपियों ने लाठी,डंडा और कन्ता से सूचक गोपाल टुडू पर के सिर पर हमला कर दिया था,जिससे वह गम्भीर रूप से जख्मी हो गया था। गोपाल को इलाज के लिए दुमका सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

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