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सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड विवि की डिग्री अमान्य की फिर भी जिला परिषद ने 9 का चयन कर दिया

3 वर्ष पहले
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दूसरी ओर, स्थानीय जिला परिषद की ओर से 3 अप्रैल 2018 को कनिष्ठ तकनीकी सहायक भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके साथ ही 9 अप्रैल को ही काउंसलिंग की गई। दोनों ही तिथियां जारी होने के पहले 3 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय से जुड़ी डिग्रियों को अमान्य घोषित कर दिया गया। वहीं सोमवार को जारी सूची में 9 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, लेकिन सवाल यही है कि जब 6 माह पहले ही जो डिग्री अमान्य कर दी गई थी, उस डिग्री वाले अभ्यर्थी का चयन कैसे कर लिया गया।

ऐसे होता है चयन

ग्रामीण विकास और पंचायतीराज के अधीन इस चयन प्रक्रिया में प्रमुख जिला परिषद की सीईओ और एसीईओ होते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में कमेटी का गठन होता है और वही कमेटी चयन प्रक्रिया पूरी कर सूची जारी करती है।

इस मामले को दिखवाया जाएगा। जो भी होगा, वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कानून के मुताबिक ही चयन होगा। सूचियां जारी कर दी है, लेकिन हम उसको नए सिरे से दिखवा लेंगे। - राधेश्याम मीणा, एसीईओ, जिला परिषद

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