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टिकट निरस्त कराने पर मिलेगा रिफंड

3 वर्ष पहले
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डूंगरपुर। रेल में यात्रा करने वाले यात्री अगर अंतिम समय किसी कारण से यात्रा निरस्त करते हैं तो अब उन्हें आसानी से टिकट राशि का रिफंड मिल सकेगा। रेलवे ने टिकट निरस्त के बाद रिफंड के नियम को आसान करते हुए एक नई वेब लिंक बना

दी है। रिफंड पाने के लिए पीएनआर नंबर द्वारा राशि वापसी की जा सकती है। रेलवे ने जो नई वेब लिंक शुरू की है, उसमें सिर्फ पीएनआर नंबर डालना होगा। इसके बाद पुराने नियम के चक्कर में पड़ने की जरूरत यात्रियों को नहीं होगी।

चार घंटे पूर्व तक निरस्त करा सकेंगे टिकट

रेलवे ने पीएनआर नंबर के सहारे टीडीआर का आवेदन करने के लिए अपने नए लिंक को ट्विटर पर भी दिया है। टिकट आरक्षित है तो ट्रेन चलने के चार घंटे पूर्व तक इसको निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर टिकट आरएसी है तो आप ट्रेन चलने के आधा घंटे पूर्व तक भी अपना टिकट आसानी से निरस्त कर सकते है। कई यात्री अलग-अलग सेक्शन में यात्री निरस्त कराते है। ऐसे में नई दी गई लिंक से यात्रियों को बड़ा लाभ होगा।

रेलवे

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