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वाहन ट्रांसफर के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी

3 वर्ष पहले
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वाहनों के ट्रांसफर करने पर अब खरीदार को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी।

जिला परिवहन अधिकारी अनिल माथुर ने बताया कि कई बार ग्राहक पुराने वाहन खरीदते हैं। ऐसे में उन वाहनों को खरीदने-बेचने के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लेकिन अब इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। बिना क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ही ट्रांसफर होने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसी तरह वाहनों के फिटनेस के लिए भी पॉलिसी में बदलाव किया गया है। परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों को नियमानुसार फिटनेस संबंधी सभी खामियों को पूरा करना होगा, इसके बाद ही उसे फिटनेस दिया जा सकेगा।

पुराने बकाया टैक्स पर अब नहीं लगेगी पैनल्टी, सितंबर तक मौका

परिवहन विभाग में एमनेस्टी स्कीम भी लागू की गई है। इसके तहत मार्च 2016 से पहले वाहन संबंधी किसी भी तरह का टैक्स बकाया है तो ऐसे वाहनों के पैनल्टी और ब्याज में छूट दी जाएगी।

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