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अब 10 किमी से ज्यादा दूरी माल ले जाने पर ई-वे बिल

3 वर्ष पहले
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डूंगरपुर | प्रदेश में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल व्यवस्था रविवार से लागू हो जाएगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब राज्य के भीतर 50 हजार या उससे अधिक मूल्य (कर सहित) के माल पर व्यापारियों एवं माल परिवहनकर्ताओं को ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य होगा। राज्य के भीतर ई-वे बिल प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान देश का 20 वां राज्य है। इंट्रा स्टेट ई-वे बिल काटने के बाद ही माल को प्रदेश के अंदर भेजा जा सकेगा। दस किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए माल ले जाने पर यह बिल लेना जरूरी होगा।

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