भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर
ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी का पद केवल ग्राम विकास अधिकारी ही संभाल सकेंगे। ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज अब ग्राम पंचायत के कनिष्ठ लिपिक व पंचायत प्रसार अधिकारी को नहीं दिया जा सकेगा। यह आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त ने गुरुवार को जारी किए हैं। ग्राम सेवक के पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी किए जाने के बाद यह राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय का दूसरा बड़ा निर्णय है। इससे ग्राम सेवकों विकास अधिकारियों द्वारा किए जा रहे मनमर्जी के तबादलों पर रोक लगेगी। इस आदेश के लिए ग्राम सेवक लंबे समय से प्रयासरत थे। वहीं ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने और लंबे समय से छुट्टी पर होने पर ही यह चार्ज कनिष्ठ लिपिक को दिया जा सकेगा। वहीं आदेश में बताया गया है कि यदि इस आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पंचायतों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज विकास अधिकारी बार-बार बदलकर कभी पंचायत प्रसार अधिकारी तो कभी कनिष्ठ सहायक, पंचायत सहायक को सौंप देते थे। इससे योजनाओं का संचालन बाधित होता है।