डूंगरपुर| रेलवे बोर्ड ने रेलकर्मियों की विधवा पत्नी की अनुकंपा
डूंगरपुर| रेलवे बोर्ड ने रेलकर्मियों की विधवा प|ी की अनुकंपा नियुक्ति (सीजी अपॉइंटमेंट) के लिए शिक्षा की बाध्यता को हटा दिया है। एनडब्ल्यूआरईयू के उपाध्यक्ष विनीत मान एवं सहायक मंत्री सुभाष पारीक ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती के लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास के साथ आईटीआई तय की थी। एआईआरएफ एवं यूनियन ने बोर्ड को पत्र लिखकर अशिक्षित विधवा प|ी के अनुकंपा प्रकरणों में शिक्षा की बाध्यता में छूट देने की मांग की थी।