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पत्नी पर केरोसिन उड़ेलकर हत्या के मामले में फैसला

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | डूंगरपुर

तीन साल पहले केरोसिन डालकर आग लगाकर मां की हत्या के मामले में बच्चों ने अपने ही पिता के खिलाफ गवाही दी और कोर्ट ने पिता को उम्रकैद के साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

जिला एवं सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महेंद्रसिंह सिसोदिया ने हत्या के इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी महुड़ी फला हिम्मतपुरा निवासी जितेंद्र पुत्र नानालाल मनात को भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में जितेंद्र और मृतका मां रेखा के ही दोनों बच्चों ने बेटी पायल और बेटा वैदांसु की गवाही की वजह से ही पिता को सजा हुई। हालांकि बच्चों ने तीन साल पहले जहां मां को खो दिया था। वहीं अब पिता को आजीवन कैद की वजह से खो दिया है, लेकिन बच्चों ने अपनी मृत मां को न्याय दिलाने के लिए सच्ची गवाही दी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

बेटा और बेटी की गवाही पर मां की हत्या के आरोपी पिता को उम्रकैद

यह है मामला : 14 अप्रैल, 2015 को भंडारिया निवासी रमेश पुत्र नाथू खराड़ी ने कोतवाली में रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी रेखा की शादी 10-12 साल पहले महूड़ी फला हिम्मतपुरा में जितेंद्र मनात के साथ कराई थी, जिससे उसके 4 बच्चे है। जितेंद्र उसकी बेटी रेखा को शादी के बाद से ही परेशान करता रहता था। आए दिन उसके साथ मारपीट करता। 7 अप्रैल, 2015 के दिन करीब 3 से 4 बजे जितेंद्र रेखा को जली हुई हालत में जिला अस्पताल लेकर जाते समय बच्चों को उसके घर छोड़कर गया। बच्चों जिसमें बड़ी बेटी पायल और बेटा वैदांसु से पूछताछ की तो बताया कि मां रेखा को पापा जितेंद्र ने पहले झगड़ा किया और फिर केरोसिन का डिब्बा लेकर मम्मी के ऊपर डाल दिया।

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