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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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पद्मनाभपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ठगड़ा बांध के करीब रहने वाली एक नाबालिग को एक युवक प्रलोभन देकर 8 महीने तक साथ में घुमाते रहा। इस दौरान नाबालिग से दुष्कर्म किया और बाद में छोड़ दिया।

मामला पुलिस चौकी पहुंचा। जहां पुलिस ने आरोपी राजकुमार (19 वर्ष) के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। शासन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने पक्ष रखा। आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। उसे पास्को एक्ट 6 में 10 साल कैद व 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई। राशि अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी।

शादी का प्रलोभन देकर ले गया

प्रकरण के मुताबिक घटना 6 नवंबर 2016 की है। राजकुमार ने नाबालिग को पहले शादी का प्रलोभन दिया। इसके बाद अपने साथ ले गया। वह उसे इधर-उधर घुमाते रहा। लड़की की तरफ से जब शादी को लेकर दबाव बनाया गया, तो वह उसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मामले में नाबालिग ने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद पद्मनाभपुर पुलिस चौकी में अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला न्यायाधीश हरीश अवस्थी की कोर्ट पहुंचा। जहां सुनवाई के बाद आरोपी पर अपराध सिद्ध पाया गया। आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई।

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