राशन के लिए आधार का सख्ती से पालन, 30 जून तक करें आधार नामांकन
राशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का अब सख्ती से पालन किया जाएगा। हितग्राहियों के लिए अब आवश्यक है कि वे आधार नंबर रखें। आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। राशन दुकान में अपना आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा। बॉयोमेट्रिक्स डिवाइस पर स्वयं का आधार प्रमाणीकरण करना होगा। इसके आधार पर ही राशन दुकानों से खाद्यान्न जारी किया जाएगा। 30 जून तक आधार नामांकन हेतु आवेदन किसी भी आधार नामांकन केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना आधार कार्ड वाले राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे।