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10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल की हुई सजा

3 वर्ष पहले
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दुर्ग|10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी के कोर्ट से यह फैसला आया। घटना 30 अप्रैल 2016 की है। शाम करीब 7.30 बजे बच्ची घर के पास खेल रही थी। तभी आरोपी राजा यादव (30 वर्ष) वहां आया। और बच्ची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बच्ची ने परिजनों को जानकारी दी। जामुल थाने में धारा 354 व पास्को एक्ट 10 के तहत अपराध दर्ज कराया गया। मामला कोर्ट पहुंचा। जहां आरोपी राजा यादव को धारा 354 में 3 साल, 1 हजार रुपए अर्थदंड व राशि जमा नहीं कराने पर 1 माह अतिरिक्त की सजा सुनाई गई। वहीं पास्को एक्ट में भी सजा सुनाई गई।

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