9 साल की बच्ची को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने शुक्रवार को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई। आरोपी ने बच्ची से करीब दो साल पहले अपने ही घर में दुष्कर्म किया था। प्रकरण के मुताबिक 14 मई 2016 की रात करीब 8 बजे दीपक पिता विश्वनाथ चाैहान ने अपने घर के पास रहने वाली 9 साल की बच्ची को घर पर बुलाकर उसे डराने के बाद दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को दी। बाद में बच्ची को लेकर परिजन थाने पहुंचे और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। छावनी पुलिस ने मामले में धारा 376, धारा 509 व पास्को एक्ट की धारा 5 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया। जहां से कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। इस पर आरोपी को धारा 376 में आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए का अर्थदंड, राशि जमा करने पर एक माह सश्रम व धारा 509 में 1 वर्ष साधारण कारावास व 1 हजार रुपए का अर्थदंड, राशि जमा नहीं करने पर 1 माह, पास्को एक्ट में आजीवन व 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।