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एसआई को कोर्ट उठने तक की सजा, पैसा लौटाने कहा

3 वर्ष पहले
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दुर्ग | रेलवे में नौकरी लगाए के लिए 3 लाख लेने के बाद नौकरी नहीं लगने के एक मामले में न्यायालय ने पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ प्रभा राव को बुधवार को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।

कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के अंदर राशि 3 लाख रुपए अदा करें, अन्यथा उन्हें 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। आदेश न्यायाधीश संजीव पाल टोप्पो के न्यायालय से जारी हुआ। प्रकरण के मुताबिक अंजलि मेश्राम से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर प्रभा राव ने राशि ली। नौकरी नहीं लगने पर प्रभा राव ने चेक दिया, जो बाउंस हो गया।

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