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सरकारी घास जमीन मामले में भूपेश के पिता का वाद खारिज

3 वर्ष पहले
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काबिलकास्त की अहस्तांतरणीय सरकारी जमीन के आधिपत्य को लेकर 40 साल पुराने मामले पर दुर्ग कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल द्वारा लगाए गए परिवाद को बाकायदा तर्क व साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से खारिज कर दिया। 7 अगस्त 1979 में यह परिवाद दायर किया गया था। मामला पाटन के कुरुदडीह का है।

प्रकरण के मुताबिक, नंदकुमार के पिता खोमनाथ पटवारी हल्का 64 के मालगुजार थे। उनकी मृत्यु वर्ष 1973 में हुई। खसरा नंबर 83 का टुकड़ा 8.02 हेक्टेयर करीब 20 एकड़ जमीन सरकारी होना रिकार्ड में दर्ज है। यह जमीन मालगुजार उन्मूलन से पहले भी काश्त होती रही। कोर्ट ने विचारण के बाद पाया कि भूमि पर शासन के हक को स्वीकारा है। तभी वाद खािरज हुआ।

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