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36महीने में बनाकर देना था भवन, लगेगा हर्जाना

3 वर्ष पहले
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दुर्ग|36 महीने में मकान निर्माण कर दिए जाने का इकरारनामा करने के बाद काम शुरू नहीं करने व राशि नहीं लौटाने के मामले में फोरम ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। फोरम ने कहा कि ली गई राशि ब्याज लौटाए। मामले में फोरम ने वाद व्यय व मानसिक क्षतिपूर्ति राशि भी मंजूर की।

प्रकरण के मुताबिक प्रियदर्शिनी परिसर सुपेला निवासी अर्पिता अग्रवाल ने यह परिवाद प्रस्तुत किया। मामले में आस्था डेवलपर्स, मनीष राव सोलंके, एजाज नियाजी, मोहम्मद साबिर अली को पार्टी बनाया गया। कुरुद में करीब 1 हजार वर्गफीट जगह पर भूमि व भवन के लिए 15 लाख रुपए में सौदा किया गया। इस मामले में जरूरी दस्तावेज फोरम में पेश किया गया।

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