फरीदाबाद|कंपनी के सुपरवाइजर को गोली मारकर घायल करने वाले दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को 10-10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। मुजेसर थाने में 2 अक्टूबर 2016 काे संजय कॉलोनी निवासी दिनेश यादव ने दर्ज कराए मामले में बताया था कि कंपनी में संजय कॉलोनी निवासी ललित भी प्रेस ऑपरेटर था।