खाने की रेहड़ी पर नकली 2 हजार रुपए का नोट चलाने वाले दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना किया है। बीके चौक पर खाने की रेहड़ी लगाने वाले चंद्रप्रकाश ने पिछले साल पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी रेहड़ी पर डबुआ कॉलोनी निवासी सुनील और एसजीएम नगर निवासी आकाश खाना खाने आया। खाने के बाद उन्होंने उसे 2 हजार रुपए का नोट दिया। ध्यान से देखने पर पता लगा कि नोट नकली है। यह देख युवक भागने लगे। अन्य दुकानदारों के सहयोग से उसने दोनों युवकों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अदालत ने दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाई।