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बच्ची का रेप और मर्डर में कोर्ट ने कहा मरते दम तक जेल में रहेगा दोषी

3 वर्ष पहले
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फरीदाबाद| 6 साल की बच्ची से रेप के बाद मर्डर करने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की कोर्ट ने मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 21 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। सारन थाने में 1 जनवरी 2017 को दर्ज कराए गए मामले में पीड़ित ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले संतोष कुमार उनकी छह साल की बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। दोषी ने उनकी बेटी के साथ रेप किया और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। सोमवार को कोर्ट ने दोषी की सजा सख्त करते हुए कहा कि इसे मरते दम तक जेल के अंदर रखा जाए।

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