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सीडीएलयू की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

3 वर्ष पहले
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फतेहाबाद | जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा (सीडीएलयू) की अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। ये आदेश 16 जून 2018 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्रेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्ट्ठा नहीं होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है।

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