चेक बाउंस होने पर छह माह की सजा और दो लाख रुपया जुर्माना लगाया
फतेहपुर| कस्बे के एक व्यक्ति द्वारा दिया गया चेक बाउंस होने पर एसीजेएम ने छह माह के सश्रम कारावास और दो लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। कस्बे के वार्ड 18 निवासी सदीक ने खूड़ी निवासी प्यारेलाल थोरी को एक लाख रुपए का चेक दिया था जो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक बाउस हो गया। एसीजेएम रामकन्या सोनी ने कस्बे के वार्ड 18 निवासी मोहम्मद सदीक पुत्र उमरदीन को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत छह माह के सश्रम कारावास और दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।