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साल 2016-17 में सेहत विभाग ने 313 सैंपल भरे, 46 हुए फेल

3 वर्ष पहले
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सेहत विभाग फिरोजपुर ने गैर मयारी चीजें बेचने वाले होटलों, ढाबों आदि पर कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना किया है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर फिरोजपुर मनजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि दुकानदार अपने फायदे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सकें इसलिए विभाग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत सेहत विभाग फिरोजपुर की टीम समय समय पर सैंपल भरती रहती है। साल 2016-17 के दौरान फूड कमिश्नर रजिंदर मनचंदा की अध्यक्षता में सेहत विभाग की टीम ने 313 सैंपल भरे, जिनमें से 46 सैंपल फेल आए हैं। जिनसे 208000 रुपए का जुर्माना लिया गया है। फेल हुए सैंपलों में से दूध की दुकानों आदि को 59000 रुपए का जुर्माना, खाने पीने की चीजें बेचने वालों को 12000, फ्रूट वालों से 32000, पान मसाला बेचने वालों से 18000, मसाले आदि बेचने वालों से 25000 तथा होटलों तथा ढाबों को 62000 रुपए जुर्माना वसूल हुआ है।

इन संस्थानों काे जुर्माना

मनजिंदर ढिल्लों ने बताया कि इसमें से शहर के होटल ट्रिपल ए को 30000 रुपए मलवाल रोड स्थित बीकानेरी दुकान को 30000 रुपए, गिल स्वीट्स जीरा को 40000 रुपए, गिरधारी ट्रेडिंग कंपनी मक्खू को 10000 रुपए, आकाशदीप करियाना (तंबाकू व खेनी ), गुरभेज सिंह दारा सिंह, तलवंडी को 10000 रुपए का जुर्माना किया गया है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वे खाने पीने की चीजें बनाने में सेहत विभाग की हिदायतों के अनुसार ही सामग्री का प्रयोग करें।

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