फिरोजपुर|फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह ने बताया की एक जून से दो रंग की बर्फ मिलेगी। सफेद रंग की बर्फ खाने योग्य होगी व नीले रंग की बर्फ खाने-पीने के इस्तेमाल में नहीं लाई जाएगी। अब बर्फ की सैंपलिंग फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड कानून के तहत होगी। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड कानून के तहत सभी को बर्फ के कारखाने चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य होगा। (रवि)