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मानव तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

3 वर्ष पहले
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हाटगम्हरिया क्षेत्र की दो युवतियों को काम दिलाने का लालच देकर दिल्ली ले जाकर बेच देने के मामले में जेल में बंद आरोपी बोलानी निवासी राजा सिंह देव की जमानत न्यायालय से खारिज कर दी गई है । राजा सिंह देव को 4 फरवरी 2018 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था । इस संबंध में हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के सरडीहा गांव निवासी बसंत केसरी द्वारा आहतू थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि श्यामलाल केसरी की पुत्री बबली केसरी और अंजलि को राजा सिंह देव एवं अन्य ने मिलकर अच्छे पैसे में काम दिलाने का लालच देकर बहका दिया और उन्हें दिल्ली में ले जाकर वहां के दलालों के यहां बेच दिया।

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