पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • राष्ट्रीय लोक अदालत 22 को, आपसी रजामंदी से होगा मामलों का निबटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत 22 को, आपसी रजामंदी से होगा मामलों का निबटारा

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
गंगापुर सिटी|जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा 22 अप्रेल को सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सहित सभी न्यायालय परिसर में लगाई जाएगी।

तालुका विधि सेवा समिति की अध्यक्ष एवं एडीजे रेखा चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सभी पक्षकारों को आपसी विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का अवसर प्रदान किया गया है। इन प्रकरणों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम (एन.आई.एक्ट), बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले तथा अन्य सिविल मामले शामिल किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नवीन मुकदमों का भी मुकदमा पेश करने से पहले ही लोक अदालत में निस्तारण किया जा सकेगा। इससे समय और धन दोनों की ही बचत होती है।

सफल बनाएं लोक अदालत को

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर एडीजे ने सभी पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को निर्देश देकर लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए क्षेत्र की पंचायतों में घर-घर जाकर लोक अदालत की जानकारी देने एवं पंपलेट्स का वितरण करने के निर्देश दिए। समिति अध्यक्ष रेखा चौधरी ने पक्षकारों से प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने का आग्रह किया है। साथ ही सभी अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने पक्षकारों को लोक अदालत के बारे में बताएं और 22 अप्रेल को न्यायालय परिसर में उपस्थित रहकर प्रकरणों का निस्तारण करवाएं।

खबरें और भी हैं...