गंगापुर सिटी| राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशन में डीएस साइंस एकेडमी स्कूल में शनिवार को बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट शैला फौजदार ने लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक अंकुर गुप्ता ने बाल विवाह रोकथाम संबंधी कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिन्दू एक्ट अधिनियम 1995 की धारा 5 (3) विवाह के लिए वर की उम्र 21 वर्ष व वधु की उम्र 18 वर्ष का प्रावधान करता है।