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बाल विवाह में नहीं होंगे शामिल, अधिवक्ता ने दिलाई शपथ

3 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज | गंगापुर सिटी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर व तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष व एडीजे रेखा चौधरी के निर्देशन में वार्ड 32 स्थित हीरालाल की मिल में आमजन को बाल विवाह रोकथाम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पैनल अधिवक्ता मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 की धारा 5 (3) के तहत विवाह के लिए वर की उम्र 21 वर्ष व वधु की उम्र 18 वर्ष का प्रावधान करता है। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। अधिवक्ता ने आमजन को शपथ दिलाई कि वे कभी बाल विवाह में शामिल नहीं होंगे तथा बाल विवाह का विरोध करेंगे।

इसी प्रकार अधिवक्ता छुट्टन लाल बैरवा ने उदेई मोड़ स्थित यूनिक कम्प्यूटर संस्थान पर विद्यार्थियों को विधिक सेवा योजना की जानकारी दी। उन्होंने छात्र व अध्यापकों को नालसा द्वारा संचालित बच्चों की मैत्री पूर्ण विधिक सेवा योजना 2015 व आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी। पीएलवी उगेन्द्र सिंह गुर्जर ने छात्रों को प्रसार-प्रचार सामग्री वितरित की।

गंगापुर सिटी. कानूनी जानकारी देते अधिवक्ता।

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