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चेक बाउंस होने पर सुनाई 6 माह की सजा और जुर्माना

3 वर्ष पहले
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गंजबासौदा| राजेंद्रनगर निवासी प्रयाग कुर्मी को न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरुचि रावत ने चैक बाउंस होने पर छह महीने का कारावास और 134922 रुपए का जुर्माना किया है। उसने कर्मयोगी बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था से ऋण लिया था। ऋण भुगतान के लिए नागरिक बैंक का चैक दिया था। खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके चलते संस्था ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला दिया।

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