गरोठ न्यायालय में पदस्थ एनडीपीएस एक्ट के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी ने एनडीपीएस के 10 साल पुराने प्रकरण में सजा सुनाई। इसमें याकूब पिंजरा (45) निवासी ग्राम सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा (राजस्थान) को 4 साल के सश्रम कारावास सहित 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक सीताराम पाटीदार ने बताया कि याकूब को जीआरपी शामगढ़ द्वारा 11अप्रैल 2008 को पकड़ा था। आरोपी दोपहर 12.10 बजे रेलवे स्टेशन शामगढ़ के प्लेटफॉर्म क्रमांक-3 ओवरब्रिज से जा रहा था। तभी उससे रोककर पूछताछ कर तलाशी ली। याकूब के कब्जे से बिना अनुज्ञप्ति के दो प्लास्टिक के कट्टों में 15 किलो 800 ग्राम गांजा अवैध रूप से रखे हुए था और उसका परिवहन करते हुए पाया। आरोपी के कब्जे से गांजा जब्त कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश चतुर्वेदी ने आरोपी को दंडित किया।