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दोमुंहा सांप की तस्करी पर 3 आरोपियों को कारावास

3 वर्ष पहले
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दुर्लभ प्रजाति के दोमुंहा सांप की तस्करी के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को एक-एक साल की सजा और अर्थदंंड सुनाया। सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदन मेहता ने दी।

एडीपीओ रमेशकुमार गामड़ ने बताया 7 जुलाई 2012 को वन विभाग की टीम ने शामगढ़-सुवासरा रोड पर बलाईखेड़ा के पास तीन लोगों को दोमुंहे सांप (चकलोन ) को ले जाते पकड़ा। तीनों ने अपनी पहचान नलखेड़ा जिला शाजापुर निवासी जगदीश पिता देवीसिंह कुम्हार, प्रकाश पिता रोडमल व मनोज पिता मदनलाल बताई। तीनों को गिरफ्तार कर सांप को बरामद किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए कोर्ट ने तीनों को एक- एक साल कैद व 250-250 रुपए अर्थदंड सुनाया।

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